mukhyamantri udyam kranti yojana 2022 – अप्लाई , पात्रता , आवश्यक दस्तावेज

mukhymantri udyam kranti yojana 2022 –  मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना – 

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए मध्यप्रदेश सरकार की और से संचालित MUKHYAMANTRI UDYAM KRANTI YOJNA – 2022 ( MMUKY – 2022 ) शुरू किया गया है ! मुख्य मंत्री उद्द्य्म क्रांति योजना का मुख्या उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता का विकाश करते हुए बेरोजगारी को ख़त्म करना है !

योजना का लाभ अर्हता एवं वित्तीय सहायता केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा।

  1. परियोजना सीमा :- (अ) उद्योग (विनिर्माण Manufacturing ) इकाई के लिये राशि रूपये 50

हजार से 50 लाख तक की परियोजना।

(ब) सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade ) के लिय राशि यपये 50 हजार से 25

लाख तक की परियोजनाएं।

(स) उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु (अ) तथा (ब) में उल्लेखित अधिकतम परियोजना सीमा से अधिक राशि

की परियोजनाएं स्वीकार की जा सकती है, परंतु ऐसे प्रकरणों में हितग्राही को योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता

(ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी फीस प्रतिपूर्ति) का लाभ अधिकतम ऋण राशि रूपये 50 लाख ( विनिर्माण

इकाई) तथा ऋण राशि 25 लाख (सेवा/खुदरा व्यवसाय इकाई) तक ही यथानुपात आधार (विनिर्माण Pro

Rate Basis ) पर प्राप्त होगा। ऐसे प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि बैंक द्वारा दिया गया पूरा ऋण

कोलटारल फ्री हो ।

  1. वित्तीय सहायता :- 1. ब्याज अनुदान

(अ) बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक

(ब) जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता NPA बना रहता है उस अवधि के लिये कोई ब्याज

अनुदान स्वीकार नही होगा।

(स) ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में त्रैमासिक आधार पर की जायेगी।

 

  1. – गारंटी फीस (CGTMSE) : प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियत अवधि सहित)

 

पात्र परियोजना :- उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय की समस्त परियोजनाएं जो सीजीटीएमएसई के लिये पात्र हैं !

वाहनों हेतु RTO पंजीयन व्यावसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा।

कृषि आधारित/अनुसाांगिक गतिविधियों के प्रकरण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जैसे- पशुपालन, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन आदि ।

पार्टनरशिप के प्रकरण भी पात्र होंगे, परंतु भागीदारी को वित्तीय सहायता उद्यम के मान से ही प्राप्त होंगे।

 

पात्रता :

  • म.प्र. का स्थानीय निवासी होना चाहिये।
  • आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 45 के बीच हो।
  • शैक्षणिक योग्यता- न्युनतम 8वीं उत्तीर्ण ।
  • आय सीमा- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।

 

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